बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक की ओर से कब्जे में लिए गए मकान की सील तोड़कर उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। एडीएम के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रुहेलखंड शाखा के मुख्य प्रबंधक विवेक यादव ने सुभाषनगर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह को बताया कि एडीएम वित्त एवं राजस्व ने सरफेसी अधिनियम के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजीव कुमार सिंह व अन्य मामले में आदेश पारित किया था।
आदेश द्वारा बैंक को खसरा संख्या 393/2 नेकपुर स्थित दो मंजिला मकान पर भौतिक कब्जा दिया गया था।
एक सितंबर को नायब तहसीलदार व सुभाषनगर पुलिस की मौजूदगी में बैंक के मुख्य प्रबंधक विवेक यादव, प्रवर्तन अधिकारी अनुराग कक्कड़ व डीके गुप्ता, यूनिवर्सिटी स्थित बैंक शाखा के प्रबंधक अंकित गौड़ ने मकान पर कब्जा सुनिश्चित किया।
मकान के एक हिस्से पर कब्जा कर दूसरे हिस्से पर कब्जे के लिए मजिस्ट्रेट से प्रार्थना की गई थी। कब्जा लेने के बाद जब बैंक कर्मचारी संपत्ति का मुआयना करने पहुंचे तो देखा कि बकायेदार राजीव कुमार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सील तोड़कर मकान पर दोबारा कब्जा कर लिया है।
राजीव मकान में ही रह रहा था। आरोप है कि राजीव ने सरफेसी कानून का उल्लंघन किया। सरकारी कार्रवाई में भी दखल दिया। बैंक के मुख्य प्रबंधक ने दोबारा कब्जा सुनिश्चित कराने की मांग की। सुभाषनगर थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो