बरेली। बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज युवक ने अपने बहनोई की छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
वादी ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई जाकिर अहमद ने पंद्रह साल पहले बेबी के साथ प्रेम विवाह किया था। इस कारण बेबी का भाई सईद खान जाकिर से खुन्नस रखता था। इस वजह से जाकिर ससुराल नहीं जाते थे। जाकिर की सास काफी बीमार हो गईं। इस पर जाकिर पांच मई 2024 को उन्हें देखने ससुराल चले गए। वहां मौजूद सईद ने जाकिर को देखते ही उनके सीने में छुरा घोंप दिया।
अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने जाकिर को मृत घोषित कर दिया गया था। सईद के खिलाफ बारादरी थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। एडीजे 3 कोर्ट में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने सईद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषी को पांच साल की कैद
बरेली। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने पांच साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।
भमोरा इलाके के व्यक्ति ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में जिक्र किया था कि वह अपने बेटे के साथ दिल्ली में सिलाई का काम करने गया था। पत्नी अपनी बेटी के घर गई थीं। घर पर नाबालिग बेटी और उसकी छोटी बहनें थीं। 29 जून 2017 को जब पत्नी घर पहुंचीं तो छोटी बेटी ने बताया कि परिचित उमेश उसकी बड़ी बहन को अपने बुआ-फूफा की मदद से कहीं ले गया है।
पुलिस ने उमेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उमेश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। पॉक्सो अधिनियम की विशेष न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने उमेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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महिलाओं से अफीम मंगाने के आरोपी जमानत अर्जी खारिज
बरेली। बिहार और नेपाल की महिलाओं से अफीम की खेप मंगाने के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। 15 मई को बरेली व मेरठ एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बसुपुरा टोल के पास से बिहार की तीन, जबकि नेपाल की एक महिला को अफीम की खेप के साथ गिरफ्तार किया था। चारों महिलाओं के पास से 8 किलो 121 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। महिलाओं ने बताया था कि अफीम का ऑर्डर बहेड़ी गुलड़िया निवासी निवासी नरेंद्र ने दिया था। नरेंद्र को भी आरोपी बनाया गया था। नरेंद्र इस समय जेल में है। नरेंद्र की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप कुमार की अदालत ने नरेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी।
बुकिंग के बाद नहीं दिए फ्लैट के दस्तावेज, 6.55 लाख लौटाने का आदेश
बरेली। बुकिंग के नाम पर 6.90 लाख रुपये जमा कराने के बावजूद फ्लैट से संबंधित दस्तावेज नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड को 6.50 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भी भुगतान करना होगा।
उमंग फेज-2 महानगर निवासी गरिमा और शशिबाला पांडेय के मुताबिक उन्होंने गोदरेज समिट प्रोजेक्ट के टावर-ई में फ्लैट संख्या ई-1006 खरीदने के लिए 69 लाख रुपये में बुकिंग कराई थी। उन्होंने 6.90 लाख रुपये बुकिंग राशि जमा कर दी थी। आरोप है कि कई बार पत्र और ई-मेल भेजने के बावजूद कंपनी ने एग्रीमेंट और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। समाधान नहीं होने पर उन्होंने बुकिंग राशि लौटाने की मांग की, पर कंपनी की ओर से मना कर दिया गया।
तब उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। आयोग ने सुनवाई के दौरान माना कि फलैट खरीद की जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने से वादियों को परेशानी हुई। आयोग ने कंपनी को बुकिंग राशि में से स्टेशनरी व फाइल चार्ज आदि के 40 हजार रुपये काटकर 6.50 लाख रुपये लौटाने और वाद व्यय के पांच हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। दो महीने में निर्धारित रुपये न देने पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।