बरेली में हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को उम्रकैद और 1.05 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।
फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव कुइयां खेड़ा निवासी बबलू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 मार्च 2014 को होली के दिन शाम को वह अपने ताऊ ओमकार और तहेरे भाई अवनीश के साथ घर के बाहर बैठे थे। आने-जाने वालों से होली मिल रहे थे और बात कर रहे थे।
उपचार के दौरान हुई थी अवनीश की मौत
इसी दौरान गांव का रामपाल, उसका बेटा रामकेश, नन्हे, राजेंद्र और सूबेदार वहां आए। इन सभी ने जान से मारने की नीयत से अवनीश पर हमला कर दिया। दहशत फैलाने के लिए कई फायर भी किए। हमले में अवनीश गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली। इलाज के दौरान अवनीश की मौत होने पर मामला हत्या की धाराओं में तरमीम किया गया।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान राजेंद्र और सूबेदार की मौत हो गई। अभियोजन की ओर से कोर्ट में 13 गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नन्हे, रामपाल और उसके बेटे रामकेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।