बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 ने आठ साल पहले ट्रक से कुचलकर दो लोगों की हत्या के मामले में आरोपी ट्रक चालक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
बिथरी चैनपुर थाने के गांव परतापुर निवासी अहिबरन और राजेंद्र 15 जुलाई 2017 की शाम सात बजे नरियावल की बाजार से लौट रहे थे। रास्ते में भिंडौलिया के पास इनकी बाइक को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में दोनों लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में मामला दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान कॉल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर राजेंद्र की पत्नी रीना और उसके प्रेमी नितिन के नाम प्रकाश में आए। खुलासा हुआ कि नितिन ने प्रमोद को एक लाख रुपये देकर राजेंद्र और अहिबरन की ट्रक से कुचलकर हत्या कराई थी। प्रमोद अब तक जेल में है। उसने जमानत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता मांगी थी। प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराए गए अधिवक्ता ने उसकी जमानत के लिए अर्जी दी और कोर्ट में पैरवी की। इसपर कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।