बरेली। स्पेशल जज आवश्यक वस्तु अधिनियम अमृता शुक्ला ने बिजली चोरी की आरोपी बारादरी थाना क्षेत्र के माधोबाड़ी हरिजन कॉलोनी निवासी सपना और हजियापुर निवासी राजकुमार मौर्य की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए दोनों को 25-25 हजार रुपये के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है।
सपना और राजकुमार मौर्य के बिजली कनेक्शन बकायेदारी में काट दिए गए थे, लेकिन चेकिंग के दौरान दोनों कटिया डालकर बिजली का इस्तेमाल करते पाए गए। इनके खिलाफ बारादरी थाने में 138 बी विद्युत अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
दोनों आरोपियों ने वकील के जरिये कोर्ट में जमानत के लिए याचिकाएं दी थीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 जनवरी को जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। संवाद