बरेली। घर के समीप पेड़ से करी पत्ता तोड़ने गई महिला के गले से तमंचे के बल पर चेन लूटने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने खारिज कर दी है।
घटना 23 अक्तूबर 2024 को प्रेमनगर थाना क्षेत्र की है। अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी मां ऊषा देवी घर के मुख्य द्वार पर पेड़ से करी पत्ता तोड़ने गई थीं। तभी मंदिर के पास तिराहे पर खड़े दो अज्ञात व्यक्ति काले रंग की बाइक से आए और तमंचा दिखाकर उनकी मां को डराया। गाली-गलौज करते हुए गले से डेढ़ तोले की सोने की चेन पेंडल सहित लूट ले गए। शोर सुनकर शैलेंद्र नीचे आए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
शिकायतकर्ता जब अपनी मां के साथ जिला अस्पताल गए तो उनकी मां ने बताया कि चेन छीनने वाले लड़के मरीज के रूप में बेड संख्या तीन और चार पर इमरजेंसी वार्ड में हैं। ऊषा देवी को देखते ही आरोपी माफी मांगने लगे। न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता की ओर से स्वयं आरोपियों की शिनाख्त की गई है। चारों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है। विवेचना भी पूरी हो गई है। आरोपपत्र दाखिल हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने अमित ऊर्फ विक्की, रवि ऊर्फ रोहित, महेंद्र ऊर्फ पिंटू और अजय ऊर्फ नरेश सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद