बरेली में जिला प्रशासन ने बिजली बिल और बैंकों के छह बकायेदारों के विरुद्ध कुर्की आदेश जारी किया है। इन पर कुल 84.18 लाख रुपये की बकायेदारी है। तहसीलदार सदर ने संबंधित बकायेदारों की चल-अचल संपत्ति के संबंध में राजस्व निरीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कुर्की आदेश भी उनके घरों पर तामीला कराया जा रहा है।
तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि महानगर के गद्दी वाला चक महमूद के निवासी गुलाम नबी पर बिजली निगम की 26,57,095 रुपये की बकायेदारी है। इसी तरह भूसे की टाल निवासी साबिर पर 10,00,668 रुपये और चक ओल्ड सिटी निवासी शहजाद पर 5,34,481 रुपये बिजली बिल का बकाया है।
कलापुर के जुगल किशोर पर एक बैंक के 12,03,271 रुपये बकाया हैं। इसी तरह राजेंद्रनगर के रजत अग्रवाल पर 18,39,341 रुपये की बकायेदारी के संबंध में भी कानूनगो से चल-अचल संपत्ति कुर्क करने को रिपोर्ट मांगी है। राजेंद्रनगर के एसआर इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर मानसी अरोरा पर ब्याज समेत कुल 11,84,038 रुपये की बकायेदारी है।
यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से ब्याज वसूलने के आदेश
मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण ने भी तीन अक्तूबर को यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 54.02 लाख रुपये पर 22 अक्टूबर 2018 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से वसूलने के आदेश जारी किया है। अभिकरण ने यह धनराशि वसूलने के लिए डीएम 18 अक्टूबर तक मौका दिया है।
अभिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव की तरफ से तीन अक्तूबर को समराना आदि बनाम बंटी आदि मामले में तीन मार्च 2025 को निर्णीत वाद में वसूली अधिपत्र का तामीला कराए जाने के संबंध में डीएम को पत्राचार किया है।