जिला जज ने जारी किया आदेश, सिर्फ कन्टेनमेंट जोन में आने वाली अदालतें बंद रहेंगी
बरेली। अदालतों में आठ जून से कामकाज शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को यह आदेश जिला जज की ओर से जारी कर दिया गया। इसमें साफ किया गया है कि सिर्फ उन अदालतों में काम नहीं होगा जो कन्टेनमेंट जोन के दायरे में होंगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब तक सिर्फ विशेष अदालतों में ही कामकाज हो रहा था लेकिन सोमवार से सभी अदालतों में कामकाज शुरू हो जाएगा। जिला जज के आदेश में कहा गया है कि विचाराधीन कैदियों के रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये होंगे। अदालती कामकाज के दौरान आपसी दूरी का खास ख्याल रखा जाएगा। अदालतों में प्रवेश से पहले मास्क पहनना जरूरी होगा, साथ ही अदालत परिसर में सिर्फ उन वकीलों और वादकारियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके मुकदमे की तारीख नियत होगी। अदालतों में न्यायिक अधिकारियों को कोट और गाउन पहनने से छूट दी गई है। वकील सिर्फ सफेद शर्ट और पैंट के साथ बैंड लगाएंगे। जिला जज ने जिले की कोरोना समिति को आदेश दिया है कि वह जिले में कोरोना के खतरे के बारे में जिलाधिकारी कार्यालय से रोजाना रिपोर्ट भेजे। कोई अदालत कन्टेनमेंट जोन में है या नहीं, यह इसी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा।