बरेली। जनपद के सभी न्यायालयों में बुधवार यानी 23 जून से कामकाज शुरू होगा। यह आदेश जिला जज रेणु अग्रवाल ने हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुपालन में किया है। अभी तक अदालतों में केवल 30 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही कामकाज हो रहा था। हालांकि अभी गवाही रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सिर्फ आवश्यक मुकदमों में जिला जज की अनुमति के बाद ही गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकेंगे। कैदियों की रिमांड अब भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही दी जाएगी। कोर्ट रूम में मास्क पहनना आवश्यक होगा। केवल वकील को ही कोर्ट कैंपस में आने की अनुमति होगी। आम वादकारों के आने पर अभी पाबंदी रहेगी लेकिन जिन मुकदमों में गवाही होगी, उनके पक्षकारों को कोर्ट रूम में आने की अनुमति होगी। संवाद