बरेली। कॉलोनी के प्लॉट बेचने के लिए किए गए बड़े-बड़े वादे पूरे न करने पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने श्रीगंगा इंफ्रा सिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट बुकिंग के एडवांस रकम के अलावा 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
संजय नगर निवासी डाॅ. राजीव रंजन ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि श्रीगंगा इंफ्रा सिटी की ओर से यह प्रचार-प्रसार किया था कि वह बरेली शहर में पूर्ण विकसित कॉलोनी बनाएगी। इस वादे के साथ कंपनी ने अपने प्लाॅट बिक्री किए। वादी ने इस कॉलोनी में प्लाॅट की बुकिंग के लिए दो लाख रुपये एडवांस जमा किए थे। कहा कि कंपनी की ओर प्रस्तावित काॅलोनी को पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया। एडवांस के रूप में जमा किया गया पैसा वापस मांगा तो परिवादी अपना दफ्तर बंद करके भाग गए। बाद में कंपनी के प्रोपराइटर राजेश मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार किया गया।
आयोग के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने अपने आदेश में कहा कि विपक्षी परिवादी को पीड़ित से लिए गए एडवांस के दो लाख रुपये वापस करे और मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 20 हजार रुपये का भुगतान करे। संवाद