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खाद्य तेल में मिलावट, सेहत से खिलवाड़

Thu, 20 Dec 2012 05:31 AM IST
Bareilly
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बरेली। बहेड़ी में एक ढाबे में पकड़ा गया मिलावटी खाद्य तेल साबित करता है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस अवैध कारोबार के सूत्र कानपुर से लगाकर हल्द्वानी तक जुड़े हुए हैं। बुधवार को पुलिस की कार्रवाई में इस अवैध धंधे का भंडाफोड़ हुआ था।
बहेड़ी के लाहौरिया द ढाबा के पास अवैध रूप से घी और तेल में मिलावटखोरी के साथ ही सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल की चोरी का काम भी चोरी छिपे धड़ल्ले से चल रहा था। मंगलवार को जिला पूर्ति विभाग और एफएसडीए की संयुक्त टीम ने इस खेल का भंडाफोड़ कर दिया। यहां पर एक साथ कई कनस्तर मिलावटी घी, दो टैंकर पाम ऑयल, हल्द्वानी से आ रहे आईओसी के चार ट्रक सिलेंडर और एक टैंकर पेट्रोल पकड़ा गया था। सिलेंडर के ट्रकों में 306 सिलेंडर की जगह पर चार सिलेंडर कम थे, जबकि एक अन्य ट्रक में पांच खाली सिलेंडर भी मिले।। यहां पर ऐसे ही हेराफेरी की जाती थी। ढाबे के पास ही आंवला से आया पेट्रोल टैंकर, जो हल्द्वानी जा रहा था, उसके दो नोजल के ताले टूटे हुए थे। इसमें से पेट्रोल चुराया गया था। टीम ने कानपुर दिनेश आयल फैक्ट्री से आ रहे दो टैंकर भी पकड़े, इसमें एफएसडीए की टीम यह अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि इसमें पाम ऑयल है या मिलावटी खाद्य तेल। उन्होंने इसका नमूना भरकर राज्य खाद्य विश्लेषक लैब को भेजा था। एक ट्रक में 269 क्विंटल और दूसरे ट्रक में 273 क्विंटल पाम ऑयल पाया गया था। जांच टीम को मौके से काफी मात्रा में अपमिश्रित खाद्य तेल, दो कनस्तर मिलावटी घी, अस्सी लीटर पेट्रोल और 30 लीटर अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ मिला।
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धारा 3/7 में रिपोर्ट दर्ज
सप्लाई इंस्पेक्टर आईएच नकवी ने बताया आईओसी के सेल्स मैनेजर ने सभी भरे सिलेंडर होने की बात कही थी। उन्होंने सिलेंडरों के ट्रक मिलने को चोरी और कालाबाजारी करार दिया। उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का दिलीप के साथ बिलासपुर (रामपुर) के दो लोगों को नामजद किया है। इन लोगों के नाम दिलीप ने ही बताए थे। दिलीप ने इनको कालाबाजारी और मिलावटखोरी का धंधा करने वाला बताया। थाने में दी गई तहरीर में पूर्ति निरीक्षक ने जिस जमीन पर ढाबा चल रहा है, उसके मालिक को भी अवैध धंधे में सहमति होने का आरोपी बनाया है। उन्हें नामजद किया गया है। गैस सिलेंडर ढोने वाली हल्द्वानी की दो ट्रांसपोर्ट कंपनी तरुण इलेक्ट्रीकल्स एंड कांट्रैक्टर और मिश्रा ट्रांसपोर्ट एंड कांट्रैक्टर को भी धारा 3/7 के तहत नामजद किया है।
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