बरेली। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कराने को कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सेठ की अदालत ने खारिज कर दी है।
थाना किला क्षेत्र के खजाना कोठी निवासी डॉ. अनुपमा राघव ने तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक अनुज कांत ठाकुर, एसएसपी कलानिधि नैथानी, जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह, अपर पुलिस उपाधीक्षक पीलीभीत रोहित मिश्रा समेत 12 लोगों के खिलाफ कर्मचारी नगर के रहने वाले रमेश मौर्या के साथ संगठित होकर जनता की खाली जमीन पर कब्जा करने आदि आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। जिसे सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया।