जिले में चलने वाले 15 साल पुराने करीब 5 सौ गैर परिवहन वाहनों का रजिस्ट्रेशन एआरटीओ ने निलंबित करने का आदेश जारी किया है। फिलहाल यह निलंबन छह माह के लिए होगा। इस अवधि में यदि वाहन स्वामी ने रिन्यूवल नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद इन वाहनों के सीज करने की कार्रवाई शुरू होगी।
करीब चार माह पहले परिवहन आयुक्त ने ऐसे परिवहन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल कराने का आदेश दिया था, जिनका रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष पहले हुआ था। फिर भी शहर के करीब पांच सौ गैर परिवहन वाहन स्वामियों ने रिन्यूवल नहीं कराया। अधिकारियों के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 39 के अंतर्गत प्रत्येक वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 15 साल पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना होता है। वाहन मालिक ऐसा नहीं करता है तो कार्रवाई किए जाने का आदेश है।
प्रदूषण भी होगा कम
एआरटीओ आरपी सिंह के मुताबिक 15 साल पुराने वाहनों का नवीनीकरण करने के लिए फिटनेस, प्रदूषण व बीमा का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। पुराने वाहनों से काफी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। फिटनेस और प्रदूषण सर्टिफिकेट देने के लिए उन्हें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। खामी पर सुधार होगा तो प्रदूषण में भी कमी आएगी।