बरेली। मोबाइल खराब होने पर उसे रिपेयर न करने और न ही बदलने पर उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी जीओनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मुकदमे में खर्च हुए चार हजार रुपये भी देने के आदेश दिए हैं।
पवन बिहार के रहने वाले अभिषेक सिंह राठौर ने छह दिसंबर 2015 को जिओनी कंपनी का मोबाइल 12 हजार रुपये में खरीदा था। डेढ़ साल बाद मोबाइल खराब होने पर सर्विस सेंटर पहुंचे तो वहां से यह कहकर लौटा दिया गया कि कंपनी ने अब यह मोबाइल बनाना बंद कर दिया है। सर्विस सेंटर ने न तो उनका मोबाइल रिपेयर किया, न ही बदला। उपभोक्ता फोरम ने आदेश में यह भी कहा कि परिवादी ने डेढ़ साल मोबाइल का प्रयोग किया इसलिए दो हजार रुपये कीमत कम करके मुआवजा दिया जाए। ब्यूरो