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सिटी मजिस्ट्रेट पर सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना

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बरेली।
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आरटीआई के तहत मांगी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग ने सिटी मजिस्ट्रेट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। आयोग ने कहा कि संबंधित के वेतन से कटौती कर सूचित किया जाए।
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सिटी मजिस्ट्रेट जीपी सिंह ने कुशीनगर जिले में तैनाती के दौरान शस्त्र अनुभाग से संबंधित सूचना बार-बार मांगे जाने पर भी नहीं दी थी, इसलिए मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंच गया। आयोग के नोटिस पर भी कोई सूचना वादी को नहीं दी गई। इस पर आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए आदेश दिए हैं कि यह राशि संबंधित के वेतन से किश्तों में काटी जाए। उधर, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
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