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सामूहिक दुष्कर्म-हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले के दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित सिंह ने किया।
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घटना थाना सुभाषनगर की है। रिपोर्ट गांव सिठौरा वार्ड नंबर 12 के रहने वाले वादी मुकदमा मुरारी लाल ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि सात जनवरी 18 को सिठौरा से सराय तल्फी जाने वाले रास्ते के किनारे रामपाल के खेत में एक महिला की लाश पड़ी होने की बात राहगीरों से पता चली। दौरान विवेचना गवाह पातीराम ने कहा कि मृतका छह जनवरी 18 की शाम को उसके यहां आई थी। इसके बाद रामू के टेंपो में बैठकर सुभाषनगर की तरफ चली गई। टेंपो मेें अभियुक्त छोटू व मोनू भी बैठे थे। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने तीन अभियुक्तों पर हत्या एवं दुष्कर्म का आरोप पत्र कोर्ट में भेजा। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील राजेंद्र गंगवार ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त मोनू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियुक्त रामू व यशपाल उर्फ छोटू की जमानत अर्जी कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है।
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