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Bareilly News: अधूरा नाला बनाने वाली कार्यदायी संस्था पर 50 हजार का जुर्माना

Tue, 14 Apr 2026 02:47 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। शहर के वार्ड 46 मिनी बाइपास क्षेत्र में आरसीसी नाले का निर्माण कार्य अटकाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली कार्यदायी संस्था मैसर्स दुष्यंत कुमार पर नगर निगम ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, फर्म को चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए और कार्य शुरू नहीं हुआ तो भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।
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नगर निगम के कार्यकारी अभियंता राजीव राठी ने बताया कि अवस्थापना निधि के अंतर्गत 10 फरवरी को वार्ड 46 में पावनी साड़ी स्टोर से ग्रेटर आकाश कॉलोनी, शास्त्रीनगर से आंबेडकर पार्क, नसीम वेल्डिंग शॉप से रॉयल प्लाईबोर्ड और दर्शी डिपार्टमेंटल स्टोर से मोतीपुरम कॉलोनी तक कुल 1625 मीटर लंबे आरसीसी नाले के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। अनुबंध के तहत इस कार्य को 10 अगस्त तक पूरा किया जाना है, लेकिन क्षेत्रीय अवर अभियंता के निरीक्षण में पता चला कि ठेकेदार ने 1625 मीटर के सापेक्ष मात्र 30 मीटर नाला खोदकर काम अधर में छोड़ दिया है।
रोज बगल से गुजरते हैं हजारों विद्यार्थी
गंभीर विषय यह है कि खोदे गए नाले के पास ही रानी महालक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज और हार्टमन इंटर कॉलेज स्थित हैं। रोजाना वहां से हजारों विद्यार्थियों का आवागमन होता है। मौके पर न तो बैरिकेडिंग की गई है, न ही सुरक्षा के लिहाज से साइनेज लगाए गए हैं। इससे पहले 30 मार्च को भी संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया था, लेकिन ठेकेदार ने न तो जवाब दिया, न ही कार्यस्थल पर कोई सुधार किया। नगर निगम ने ठेकेदार की इस शिथिलता और आदेशों की अवहेलना पर जुर्माने की कार्रवाई की है।
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