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अहलादपुर के दोहरे एनकाउंटर की जांच के लिए याचिका

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बरेली/प्रयागराज। अहलादपुर में दोहरे एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पूछा है कि याची की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की। याचिका की सुनवाई 17 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने सुरेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि संभल के इचवड़ा दीगर गांव के अशोक और कपिल को बरेली पुलिस छह जनवरी 19 को अपराह्न साढ़े तीन बजे पकड़कर ले गई। दूसरे दिन सात जनवरी को पुलिस मुठभेड़ में दोनों के मारे जाने की खबर मिली। पुलिस के अनुसार पांच बाइक सवारों ने ऑटो रिक्शा पर जा रहे एक व्यवसायी को फायर कर घायल करते हुए 15 लाख लूट लिए थे। व्यापारी की सूचना पर पुलिस पार्टी ने पीछा किया और गन्ने के खेत में मुठभेड़ हुई। तीन भाग गए, जबकि दो की पुलिस की गोली से मौत हो गई। याची ने फर्जी मुठभेड़ की शिकायत एसएसपी से की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस डकैती के केस की विवेचना कर रही है। याची ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

कोहाड़ापीर पर हुई थी लूट, नौ घंटे बाद एनकाउंटर
पुलिस ने जिस लूट में अशोक और कपिल का एनकाउंटर करने का दावा किया था, वह सात जनवरी की सुबह कोहाड़ापीर पुलिया पर हुई थी। शास्त्रीनगर निवासी सराफ विमल कुमार, मुंशी सुमित और ड्राइवर कांता प्रसाद दिल्ली जाने के लिए सुबह साढ़े पांच बजे निकले थे। दो बैग में लाखों रुपये थे। कोहाड़ापीर पुलिया के पास दो बाइक पर छह बदमाश आए। ऑटो रुकवाया और मुंशी सुमति के सिर में गोली मारकर रुपये से भरे दो बैग लूट ले गए। पुलिस का दावा था कि चेकिंग के दौरान उसी दिन दोपहर ढाई बजे घेराबंदी के दौरान बदमाश बाइक छोड़कर अहलादपुर चौकी के सामने गन्ने के खेत में जा छिपे। दोनों तरफ से फायरिंग के दौरान दो बदमाश कपिल और अशोक ढेर हो गए। बदमाशों की गोली से सीओ कुलदीप कुमार, इंस्पेक्टर गीतेश कपिल और सिपाही प्रवीण अहलावत घायल हुए थे।
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