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सड़क पर कैसे लगा है इंदिरा मार्केट, नगर निगम को नोटिस

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इंदिरा मार्केट में कंटेनर शॉप लगाने की नगर निगम की तैयारियों के बीच वहां के अतिक्रमण का मामला गरमाने लगा है। पुलिस द्वारा यहां लगी दुकानों से नगर निगम द्वारा किराया वसूलने संबंधी जानकारी मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने निगम को नोटिस देकर सात दिन में जवाब देने को कहा है।
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जिला अस्पताल से जिला पंचायत की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित इंदिरा मार्केट में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण करके करीब ढाई सौ दुकानें लगाई गई हैं। सालों से यह दुकानें यहीं पर लगती आई हैं और नगर निगम इनसे किराया वसूलता है। पिछले साल सितंबर में जागर संस्था के सचिव डॉ. प्रदीप कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में धारा 133 के तहत वाद दायर सड़क पर किए गए इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा। मगर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पिछले दिनों नगर निगम ने यहां कंटेनर शॉप लगाने की तैयारियां शुरू कीं तो यह मामला फिर गरमा गया। डॉ. प्रदीप ने पुलिस की रिपोर्ट निकलवाई तो सामने आया कि पुलिस ने अतिक्रमण पर रिपोर्ट देने के बजाय नगर निगम द्वारा किराया वसूलने की बात कहते हुए अतिक्रमण को वैध करार दे दिया है। इस पर उनके वकील खालिद जीलानी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी करके सात दिन में अपना पक्ष रखने को कहा है।
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