बरेली। एक माह में जिले में 29 नाबालिग वाहन चलाते मिले। अब उन पर कार्रवाई की तैयारी है। 25 हजार रुपये जुर्माना भरने के साथ उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस भी 18 के बजाय 25 वर्ष उम्र पूरी करने के बाद ही बन सकेगा। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह के आदेश के बाद स्थानीय स्तर पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
मोटर वाहन अधिनियम के नए प्रावधानों के मुताबिक नाबालिगों को वाहन देने पर अभिभावकों को तीन साल सजा और 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। जिले में 29 नाबालिगों के वाहन चलाते पकड़े जाने के बाद परिवहन आयुक्त का आदेश आया है। ऐसे में इन नाबालिगों के अभिभावक जुर्माना और जेल जाने से बच गए हैं। हालांकि, परिवहन विभाग इनकी जानकारी जुटा रहा है, ताकि अभिभावकों को चेतावनी के नोटिस दिए जा सकें।
स्कूल-कॉलेजों में आयोजित किए जाएंगे शिविर
स्कूल कॉलेजों में परिवहन विभाग की ओर से शिविरों का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। आरटीओ प्रवर्तन दिनेश कुमार ने बताया कि शिविरों में अभिभावकों को कानून के नए प्रावधानों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वह कम उम्र में बच्चों को बाइक और कार न दें और कार्रवाई से बच सकें। ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक भी की जाएगी।