बरेली। शासन के निर्देश के क्रम में अब साढ़े सात टन वजन तक के व्यावसायिक वाहनों को वन टाइम टैक्स जमा करना होगा। आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि जिले के 28 हजार वाहन इस दायरे में आ रहे हैं। इससे विभाग को करीब आठ करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी। इसको लेकर वाहन स्वामियों को जानकारी दी जा रही है। वन टाइम टैक्स वाहनों के मूल्य पर आधारित होगा। 10 लाख तक के वाहनों पर 10.5 फीसदी और इससे ज्यादा कीमत के वाहन पर 12.5 फीसदी वन टाइम टैक्स देना होगा। एकमुश्त कर जमा कर वाहन स्वामी प्रति माह पांच फीसदी की पेनाल्टी व अन्य कार्रवाई से बच सकेंगे। इसमें पुराने वाहनों में अधिकतम 75 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। ब्यूरो