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पीओएस न लेने पर 218 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त

Sun, 14 Jan 2018 01:56 AM IST
बरेली
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सरकारी डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम का पालन न करने वाले 218 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस कृषि विभाग ने निरस्त कर दिए हैं। अब यह लाइसेंस धारक अपने गोदाम या दुकान पर किसी भी तरह के खाद की बिक्री नहीं कर पाएंगे। यह खाद विक्रेता कृषि विभाग की बार-बार चेतावनी के बावजूद पीओएस मशीन नहीं ले गए। 
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अब तक यूरिया, डीएपी, एनपीए और पोटाश उवर्रकों की बिक्री पर सरकार किसानों को नकद सब्सिडी देती थी लेकिन अब एकफरवरी से सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। किसानों को खाद पर सब्सिडी लेने के लिए पीओएस मशीन में अंगूठे का निशान लगाना होगा। इसके साथ ही खाद विक्रेता संबंधित किसान का आधार नंबर भी रजिस्टर में दर्ज करेंगे। दोनों का मिलान करने के बाद ही खाद पर सब्सिडी खाते में जाएगी। कृषि विभाग ने जिले में 922 दुकानदारों को यूरिया, डीएपी, पोटाश और एनपीके खाद बेचने का लाइसेंस दे रखा है। इनमें से अब तक 704 दुकानदारों ने ही पीओएस मशीनें ली हैं। बाकी दुकानदारों ने पीओएस मशीन कृषि विभाग के गोदाम से नहीं उर्ठाइं। 15 जनवरी पीओएस मशीन ले जाने की अंतिम तारीख है, लेकिन आगे दो दिन अवकाश होने की वजह से अब दुकानदारों को पीओएस मशीन नहीं मिलेगी। लिहाजा जिला कृषि अधिकारी डॉ. रामतेज यादव ने 218 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब यह दुकानदार अपनी दुकान या गोदाम से खाद की बिक्री नहीं कर सकेंगे। 
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