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नियमों को दरकिनार कर ठेका देने पर आईटीबीपी की आपत्ति

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बरेली। आईटीबीपी के पास बुखारा मोड़ पर नियमों का दरकिनार कर शराब का ठेके का लाइसेंस दिया गया है। जिसे हटाने के लिए आईटीबीपी की ओर से कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं, अब फिर लाइसेेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया होने वाली है। ऐसे में आईटीबीपी ने मंगलवार को फिर से पत्र लिखकर ठेके का लाइसेंस नवीनीकरण न करने और दुकान को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है।
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उपमहानिरीक्षक ने लिखे पत्र में दुकान को नियमों के विरुद्ध खोले जाने के तर्क दिए हैं। कहा कि एक्साइज एक्ट 1930 अध्याय तीन के तहत सैन्य छावनी में जिला अधिक्षक केवल सैन्य छावनी के कमांडिंग ऑफिसर की सहमति के बाद ही मदिरा की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन इस ठेके के बाबत कोई सहमति नहीं ली गई। उक्त नियम की धारा पांच के अनुसार माल की जांच की जाएगी, अगर आपत्ति पायी गई तो उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। यहां आपत्ति के बाद भी दुकान जस की तस संचालित है। बताया कि 5 सौ मीटर के दायरे में कई स्कूल हैं। आईटीबीपी कैंप की आवासीय कॉलोनी, अस्पताल, प्रशासनिक भवन सौ मीटर के दायरे में ही हैं। फिर भी ठेका आवंटित किया गया। जो नियमों का उल्लंघन है। संबंधित ठेके की शिकायत आईटीबीपी मुख्यालय की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट की है।

खुलेआम छलकाते हैं जाम
पत्र में कहा गया है कि आए दिन ठेके पर पियक्कड़ों का जमावड़ा रहता है। जो खुलेआम शराब पीकर मारपीट करते हैं। जिससे यहां के स्थानीय निवासी आतंकित हैं। साथ ही, आईटीबीपी के जवानों के परिवार के लोग भी बाहर जाते हैं तो वह चिंता में रहते हैं। ऐसे में उन्होंने हर हाल में ठेके को स्थानांतरित करने की मांग की है।
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