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मारपीट में पिता-पुत्रों समेत चार को कैद

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बरेली। मारपीट के आरोपी पिता और उसके तीन पुत्रों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए छह-छह साल कैद की सजा सुनाई । सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने किया।
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थाना सिरौली गांव आलमपुर कोर्ट के रहने वाले प्रेमपाल ने थाना सिरौली पर एनसीआर दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि 11 जून 16 को दोपहर बारह बजे से एक बजे के बीच दूलीराम के लड़के अनिल की मोटर साइकिल रास्ते में खड़ी थी। जानवर घेर से पानी पीने के लिए घर आ रहे थे। उन्होंने अनिल से मोटर साइकिल हटाने को कहा तो अनिल, दुलीराम, नेत्रपाल और निहाल गालियां देने लगे। मना किया तो मारपीट करने लगे। चिल्लाने पर पत्नी चंद्रवती बचाने आई तो नेत्रपाल ने पत्नी को सिर में डंडे से वार करके घायल कर दिया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील संतोष सक्सेना ने कुल छह गवाह पेश किए । कोर्ट ने अभियुक्त दुलीराम और उसके बेटों अनिल , नेत्रपाल, निहाल को दोषी ठहराते हुए छह-छह साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा हर एक पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ब्यूरो
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