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जानलेवा हमला करने के आरोपी को पांच साल कैद

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बरेली। जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने किया। घटना की रिपोर्ट थाना फरीदपुर के मोहल्ला कानून गोयान निवासी अभितेष सक्सेना ने 23 नवंबर, 2004 को लिखाई थी, जिसमें कहा था कि उनकी बुआ रश्मि सक्सेना की शादी मोहल्ला ऊंचा के मनोज सक्सेना से हुई थी। 21 नवंबर, 2004 को जब लगन चढ़ रही थी तभी बरेली जंक्शन केबिन पर काम करने वाले आशाराम मौर्य ने तमंचे से उनकी बहन मंजूला सक्सेना को गोली मार दी, जो उनके पेट में लगी। वहां मौजूद लोगों ने आशाराम को पकड़ने की कोशिश की तो वह तमंचा लहराता हुआ भाग गया। कोर्ट ने आशाराम को दोषी ठहराते हुए सजा के अतिरिक्त पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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