स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट ने 18 माह पुराने मामले में सुनाया फैसला
बरेली। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कुमार मयंक ने किशोरी से दुष्कर्म के 18 माह पुराने मामले में दोषी को 20 साल कैद और 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शीशगढ़ निवासी शब्बू के खिलाफ 20 मार्च 2023 को किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि शब्बू 18 मार्च की रात दो बजे उनकी 17 साल की बेटी को बहला-फुसला कर ले गया।
इसके बाद एक भट्ठे पर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों व गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शब्बू को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया। संवाद