बरेली के नवाबगंज निवासी युवक 18 दिसंबर 2019 को छात्रा को बहला फुसलाकर ले गया था। छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में आठ गवाह पेश किए। कोर्ट के समक्ष 16 साक्ष्य रखे। कोर्ट ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया।
बरेली में कक्षा नौ की छात्रा को 15 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रामानंदन ने 20 साल की कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की कक्षा नौ की छात्रा को 18 दिसंबर 2019 को दूसरे मोहल्ले का निवासी राहुल गुप्ता फुसलाकर ले गया था। छात्रा को राहुल के साथ बाइक पर जाते हुए उसके पिता ने देख लिया था। पिता ने राहुल गुप्ता के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई थी। कई दिन बाद छात्रा को तलाश कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस व कोर्ट को दिए बयान में छात्रा ने कहा कि राहुल उसे लेकर गुजरात गया था। वहां उसे 15 दिन तक एक कमरे में रखा और दुष्कर्म किया।
अभियोजन पक्ष की ओर छात्रा की उम्र की तस्दीक के लिए उसके विद्यालय के प्रधानाचार्य और लिपिक के अलावा आठ गवाह पेश किए गए। कोर्ट के समक्ष 16 साक्ष्य भी रखे गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल गुप्ता को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।