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निदा ने मांगा बकाया गुजारा भत्ता

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बरेली। निदा ने अदालत में अर्जी देकर बकाया गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की है। निदा के वकील भूपेंद्र भडाना ने अर्जी देकर कहा कि कोर्ट ने शीरान रजा खां को हर महीने 12 हजार रुपये बतौर गुजारा भत्ता निदा को देने का आदेश दिया था। फैसले के खिलाफ शीरान हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शीरान हर महीन 12 हजार रुपये पाबंदी से देते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही न की जाए। अर्जी में कहा गया है कि शीरान की ओर से कोर्ट की इस शर्त का उल्लंघन करते हुए गुजारा भत्ता पाबंदी से नहीं दिया गया। किसी महीने सिर्फ नौ हजार रुपये दिए गए तो किसी महीने पांच हजार ही दिए गए। गुजारा भत्ता लगातार न देने पर निदा की ओर से कोर्ट से दो लाख चालीस हजार रुपये का एक और दूसरा तेईस हजार रुपये का रिकवरी वारंट जारी करने की मांग की गई। मामले में सात मार्च की तारीख लगाई गई है।
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