बरेली। खाद्य आयुक्त ने राशन दुकानों पर 22 से 25 जून तक नॉन आधार आधारित वितरण (प्राक्सी) से लाभार्थियाें को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
डीएसओ सीमा त्रिपाठी ने बताया कि खाद्य आयुक्त ने आधार कार्ड आथेन्टिकेशन के साथ ही नॉन आधार ट्रांजेक्शन की अनुमति दे दी है। लेकिन प्रक्रिया सिर्फ 22 से 25 जून तक ही मान्य होगी। उन्होंने कहा है कि संबंधित 25 जून तक अपना खाद्यान्न संबंधित दुकान से ले लें। अगर किसी कार्डधारक का निशानी अंगूठा मशीन में किसी कारणवश नहीं आ रहा हो तो वह अपने आधार अथवा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र की छायाप्रति दुकानदार के पास जमा कर दें। इसके साथ ही जिनके आधार लिंक होने में कोई समस्या हो तो वे संबंधित आपूर्ति कार्यालय में सुबह दस से दोपहर 1.30 बजे तक संपर्क करें, इसके अलावा किसी भी जन सुविधा केंद्र पर भी आधार लिंक कराया जा सकता है। ब्यूरो