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तेवर में आया प्रशासन, नौ पार्षद और 20 अज्ञात पर रिपोर्ट

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बरेली। नगर निगम में निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर धरना-प्रदर्शन करने और नगर आयुक्त के पुतले पर जूते मारने की घटना के बाद प्रशासन को आखिरकार अपने तेवर दिखाने ही पड़े हैं। शनिवार को मामले में सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से थाना कोतवाली में तहरीर देकर नौ पार्षदों के साथ ही 15 अज्ञात पुरुष और पांच अज्ञात महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। तहरीर में सिटी मजिस्ट्रेट ने उल्लेख किया है कि धारा-144 लागू होने के बावजूद 14 जून को कई पार्षदों ने सामूहिक रूप से लाउडस्पीकर के माध्यम से धरना-प्रदर्शन करते हुए उत्तेजक नारेबाजी की गई थी। इतना ही नहीं, कानून का मखौल उड़ाते हुए नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. का भी पुतला बनाकर उनके जूते मारने की घटना भी शर्मनाक है।
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इंदिरा नगर में पोर्टेबल शॉप रखे जाने के मामले में नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. ने डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह से शिकायत की थी कि यह दुकानें अनाधिकृत तौर से रखी गई हैं। डीएम ने प्रकरण की जांच सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार से कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त ने पार्षद विनोद सैनी सहित दो लोगों पर पोर्टेबल शाप रखकर सड़क पर कब्जा करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले के बाद से ही नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच ठनी हुई है। 11 जून को पार्षदों ने नगर निगम परिसर में पहुंचकर नगर आयुक्त के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया था। इसी दिन शाम को सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने नगर निगम और उसकी 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था को खतरा बताते हुए धारा-144 लागू कर दी थी। इसके बावजूद पार्षदों ने 13 जून को नगर निगम परिसर में बवाल करते हुए नारे लगाए थे। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के गंभीर मामले को प्रशासन के अधिकारी पी गए लेकिन 14 जून को पार्षदों ने केवल धारा-144 का उल्लंघन फिर से करते हुए नगर निगम में न केवल प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया, बल्कि नगर आयुक्त का पुतला बनाकर उस पर जूते भी मारे। इस घटना को लेकर तेवर में आए प्रशासन ने आखिरकार प्रदर्शनकारी पार्षदों पर केस दर्ज करा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर नौ पार्षद छंगा लाल मौर्य, अजय चौहान, चमन सक्सेना, हरिओम कश्यप, अवनीश कुमार, सीताराम रघुवंशी, प्रमोद उर्फ भल्लू, अमित कुमार, विनोद सैनी के साथ ही 15 अज्ञात पुरुष और पांच अज्ञात महिलाओं के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 143 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है।

14 जून को पार्षदों ने धारा-144 का उल्लंघन करते नगर निगम में प्रदर्शन किया। साथ ही प्रतिबंध के बावजूद नगर निगम परिसर में लाउडस्पीकर का प्रयोग कर नारेबाजी की गई। नगर आयुक्त के पुतले पर जूते भी मारा जाना अवैधानिक है। इसलिए पार्षदों और कुछ अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। - संजय कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट
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