बरेली। घर में घुस कर मारपीट करने के एक आरोपी को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश एसीजेएम यशवंत कुमार सरोज ने किया। घटना थाना बिथरी चैनपुर की है जिसकी रिपोर्ट वादिनी मुकदमा रामवती ने 11 मार्च 08 को लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन वह सुबह आठ बजे अपने घर के अंदर खाना बना रही थी। तभी गांव के ही सिकदार सिंह व धीरेंद्र वादिनी के घर में घुस आए। दोनो ने वादिनी से लात घुसों से मारा पीटा। शोर मचाने पर गांव के लोग जुट गए। इसके बाद दोनों जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। विवेचना के बाद अभियुक्त सिकदार व धीरेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दौरान मुकदमा सिकदार की मौत हो गई। अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने अभियुक्त धीरेंद्र को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई।