बरेली। जानलेवा हमला करने के आरोपी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी ने किया।
लांसनायक जितेंद्र कुमार उपाध्याय का रिपोर्ट में कहना है कि उसका परिवार मोहल्ला आजाद नगर में राजेंद्र सिंह यादव के मकान में किराये पर रहता है। जिले में तैनाती के दौरान परिवार गांव भरतौल में किराए के मकान में रहता था। उसके मकान के बराबर अभियुक्त अशोक कुमार वाल्मीकि का मकान था। पड़ोसी होने की वजह से उसका उसके घर में आना जाना था। 12 जून 03 को सुबह करीब दस बजे जब वह घर आया तो अशोक कुमार भी उसके घर पर था। वादी ने उससे आने का कारण पूछा तो उसने गुस्सा होकर उसके ऊपर फायर झोंक दिया। जिसके छर्रे उसे और उसकी बेटी सपना के लगे। वादी ने अभियुक्त को पकड़ना चाहा तो वह हवा में तमंचा लहराता हुआ भाग गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील जहां आरा ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त अशोक वाल्मीकि को दोषी ठहराते हुए पंाच साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ब्यूरो