फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चरस रखने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली। नाजायज तरीके से चरस रखने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने किया।
विज्ञापन

आजम नगर के रहने वाले अभियुक्त विजय उर्फ कुप्पी को पुलिस दल ने 13 मई 19 को गश्त के दौरान कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक किलो एक सौ अस्सी ग्राम चरस बरामद हुई। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अखिलेश सक्सेना ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त विजय उर्फ कुप्पी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें