बरेली। नाजायज तरीके से चरस रखने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने किया।
आजम नगर के रहने वाले अभियुक्त विजय उर्फ कुप्पी को पुलिस दल ने 13 मई 19 को गश्त के दौरान कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक किलो एक सौ अस्सी ग्राम चरस बरामद हुई। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अखिलेश सक्सेना ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त विजय उर्फ कुप्पी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो