बरेली। दुष्कर्म की कोशिश करने से रोकने पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी ने किया। घटना की रिपोर्ट थाना भमोरा इलाके के एक गांव के शख्स ने लिखाई। रिपोर्ट में उसने कहा कि 27 फरवरी 14 की रात में अभियुक्त नन्हें उनके घर में घुस आया। अभियुक्त ने वादी की बहन को बुरी नीयत से पकड़ लिया। शोर पर किराएदार जाग गया। उसने भी छुड़ाने का प्रयास किया। इस पर मुल्जिम ने तमंचे से फायर कर दिया। इसके छर्रे किराएदार और वादी की बहन को लगे। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील जहांआरा ने पक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने अभियुक्त नन्हें को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुर्नाई और सात हजार रुपये का जुर्माना भी डाला।