बरेली। भारत पेट्रोलियम के फील्ड अफसर की पत्नी के अपहरण व हत्या के दो आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव ने दिया।
घटना की रिपोर्ट सन सिटी विस्तार निवासी भारत पेट्रोलियम के फील्ड अफसर मेवाराम ने 3 मई 2010 को लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 29 अप्रैल, 2010 को सुबह साढ़े आठ बजे वह घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। शाम को वापस आए तो उनकी पत्नी मुन्नी देवी (47) घर पर नहीं मिलीं। मोबाइल भी बंद था। घर से पांच हजार रुपये, सोने की चेन, कुंडल, लौंग आदि गायब थे। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। बाद में मुन्नी की लाश बदायूं के पास जंगल में मिली। पुलिस ने मूसाझाग, बदायूं निवासी प्रदीप और बदायूं कोतवाली क्षेत्र निवासी राजू को मामले में गिरफ्तार कर लिया। विवेचना में पता चला कि अभियुक्त तांत्रिक और ठग थे। दोनों भोली-भाली महिलाआें को फंसाकर जेवर और रुपया हड़प लेते थे। इसके बाद हत्या कर लाश छिपा देते थे। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त प्रदीप और राजू को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।