बरेली। अगर आप जल्दबाजी में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी घर पर भूल आए तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस अब आपका चालान नहीं काट सकती। दरअसल, सरकार ने लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके लिए आपको आपने दस्तावेज की कॉपी डिजिटल लॉकर में रखनी होगी। ट्रैफिक पुलिस या अन्य एजेंसियां जरूरत पड़ने पर इस एप के जरिये कागजात पुष्टि कर सकेंगी।
केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में संशोधन किया है। इसको लेकर सरकार की ओर से सर्कुलर जारी हो चुका है। जिसके अनुसार मोबाइल में डिजिटल फार्मेट मेें गाड़ी के प्रदूषण, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, फिटनेस और परमिट के कागजात होने पर ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काट सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से यह सर्कुलर 19 नवंबर को जारी हुआ है। फिलहाल यह आदेश पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सका है। अधिकारियों ने सर्कुलर नहीं मिलने की बात कही है। साथ ही, जारी आदेश आरटीओ को मिलने के बाद प्रभावी होगा।
क्या है डिजिटल लॉकर
डिजिटल रूप में दस्तावेज सहेजने और इन्हें जारी करने की सुविधा केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। इस सुविधा का इस्तेमाल कर लोग विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी दस्तावेज इसमें सहेज सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर सकते हैं। ई-साइनिंग के जरिये खुद से सत्यापित कर सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं।
जानकारी में आया है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से हमें कोई सर्कुलर नहीं मिला है। - आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन