बरेली। चौकी चौराहा की मजिस्द से आवागमन बाधित होने के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने मुतव्वली को तीन मार्च को कोर्ट में प्रस्तुत होकर पक्ष रखने का नोटिस दिया है।
मानवाधिकार संरक्षण मंच के वीरेंद्र पाल गुप्ता एडवोकेट ने थाना कोतवाली में 18 मार्च को यह प्रार्थनापत्र दिया था कि चौका चौराहा स्थित मजिस्द से यातायात के आवागमन में बाधा हो रही है। उन्होनें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का हवाला देते हुए इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार की कोर्ट में यह मामला पहुंचा और कोतवाली इंस्पेक्टर से इस मामले में आख्या मांगी गई। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस की रिपोर्ट नहीं मिली है। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान 14 जून को वादी का पक्ष सुना गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का भी परीक्षण किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया धारा 133 सीआरपीसी के तहत सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुए वाद दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने इंस्पेक्टर कोतवाली से तीन दिन के अंदर आख्या मांगी थी जो कोर्ट को नहीं मिली है। सिटी मजिस्ट्रेट ने वादी के साक्ष्यों की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने मतवल्ली को तीन जुलाई को कोर्ट में हाजिर होकर पक्ष प्रस्तुत करने का नोटिस दिया है।