बरेली। नकली अफीम पोस्ता बनाने के तीन आरोपियों को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने दिया। घटना फरीदपुर थानाक्षेत्र में 31 अगस्त, 06 को हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फरीदपुर निवासी राशिद और शमशेर को पेट्रोल पंप के पास ऑटो से 18 बोरी नकली अफीम पोस्ता के साथ गिरफ्तार किया था। नकली पोस्ता बनाने वाला अभियुक्त छिद्दन भाग निकला था। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुनिति कुमार पाठक ने पक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने अभियुक्त राशिद, शमशेर और छिद्दन को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।