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कैंट बोर्ड ने प्रशासन से पूछा.. बिना अनुमित शराब की दुकानें क्यों खुलवाईं

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बरेली। कैंट के बीआई बाजार में बगैर अनुमति खुल रहीं शराब की दुकानों का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। गुरुवार को नोटिस मिलने के बाद बगैर अनुमति स्थानांतरित हो रही एक बीयर की दुकान बंद हो गई है, लेकिन दो दुकानें अब भी चल रही हैं। शुक्रवार को फिर से कैंट बोर्ड अधिकारियों ने प्रशासन और आबकारी विभाग को पत्र लिखकर दुकान आवंटन करते समय बोर्ड की अनुमति लेने को कहा है। साथ ही पूछा भी है कि बगैर अनुमति दुकानें खुलवाई क्यों गईं।
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एई आरके माहेश्वरी के मुताबिक कैंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब की दुकान का आवंटन करते समय कैंट एक्ट 277 के अनुसार बोर्ड की अनुमति लेनी अनिवार्य है। अनुमति मिलने के बाद निर्धारित लाइसेंस शुल्क अदा कर संबंधित दुकान खोली जा सकती है। सैन्य क्षेत्र के पास कैंट में शराब की दुकान खोलने का मुद्दा संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन को पत्र लिखे जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में एक बार फिर से पत्र लिखकर प्रशासन से आगामी समय में दुकानों का आवंटन करने के लिए संबंधित स्थान के बाबत अनुमति लेने को कहा गया है। बताया जाता है कि पिछले साल एक फौजी की हत्या होने के बाद सैन्य अधिकारियों ने भी शराब की दुकान को बाजार से बाहर स्थानांतरित किए जाने को कहा था, हालांकि, बाद में मामला शांत हो गया।

डीईओ ने भी दिया नोटिस
बताते हैं कि बीआई बाजार-17 में बीयर की दुकान खोलने की उम्मीद धराशायी होने के बाद संचालकों ने दुकान को पास ही की डीईओ लैंड पर स्थानांतरित किए जाने का प्रयास किया। मामला संज्ञान में आने के बाद डीईओ ने भी नोटिस जारी कर बगैर अनुमति दुकान खोलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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