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जाति सूचक शब्द कहने के एक आरोपी बरी

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बरेली। गवाहों के मुकरने पर मारपीट करने व जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी व्यक्ति को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खां ने किया। घटना की रिपोर्ट थाना सुभाषनगर गणेश नगर के रहने वाले जोगराज ने 25 अक्तूबर 12 को लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि वह घटना वाले दिन वह अपने घर पर था तभी दत्त राम शर्मा व उनके बेटे अरविंद, सोना व मनु शर्मा घर में घुस आए और कहने लगे कि हमारे घर के आगे कूड़ा फेंकते हो। तुझ को हम पांच साल तक मारेंगे। एक राय होकर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पत्नी व बेटी बचाने को आए तो उनको भी बुरी तरह मारा पीटा। दौरान मुकदमा वादी मुकदमा जोगराज व उसकी पत्नी मखाना देवी पुलिस को दिए गए अपने बयानों से अदालत में मुकर गए। अभियुक्त अरविंद शर्मा को कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने जिला अधिकारी से कहा है कि वादी मुकदमा ने सरकार से कोई रकम हासिल की हो तो उसे वापस लिया जाए और वादी मुकदमा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कायम किया जाए।
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