फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली। घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अमित सिंह ने किया। घटना थाना बहेड़ी की है जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के मां ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 18 फरवरी 19 को रात के दो बजे वह और उसकी बेटी सो रही थीं तभी अभियुक्त शाहिर उसके घर में घुस आया और उसकी बेटी को बुरी नीयत से पकड़ लिया। तमंचे की नोक पर उसने बेटी से दुष्कर्म किया। चीख पुकार पर वह उठ गई। उसको देख कर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। पीड़िता की मां इस बात की शिकायत करने अभियुक्त के घर गई तो उसे गंदी गंदी गालियां देकर भगा दिया। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में भी घटना का समर्थन किया। कोर्ट ने अभियुक्त शाहिर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें