फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोच साहिबे आलम की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
कोच साहिबे आलम की
विज्ञापन

जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो
बरेली। महिला एथलीट का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में बंद कोच साहिबे आलम की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज मिश्रा ने किया।
विज्ञापन

मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 4 जनवरी 2018 को थाना बारादरी में लिखाई थी। रिपोर्ट में साहिबे आलम पर नैनीताल ले जाकर पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील कुलदीप श्रोतिया ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी साहिबे आलम की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता का रिश्ता गुरु शिष्य का था। अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत अर्जी स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें