बाराबंकी में देवा रोड स्थित रिलायंस बायोगैस इंडस्ट्री से जुड़े कथित आपराधिक कृत्यों के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
मामला सेवादार मनीष मेहरोत्रा द्वारा अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन के माध्यम से दाखिल याचिका से जुड़ा है। याचिका में लोकक्षति निवारण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय से वाद चलाने की अनुमति मांगी गई है।
याची के अधिवक्ता का आरोप है कि रिलायंस बायोगैस इंडस्ट्री द्वारा गैस और खाद निर्माण के बाद निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को किसानों को गुमराह कर जैविक खाद बताकर गांवों की मुख्य सड़कों पर डंपरों के माध्यम से गिराया गया।
इससे न केवल सड़कें दूषित हुईं, बल्कि बेजुबान जानवरों और आम नागरिकों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आईं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि फैक्ट्री से जुड़े अवैध ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के संचालन के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई, जबकि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कंपनी ने पालन नहीं किया।
प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुकेश अंबानी समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 16 जनवरी निर्धारित की है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।