बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश यादव ने दहेज उत्पीड़न के दोषी पति और ससुर को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रामनाथ निवासी उत्तरधोना थाना चिनहट लखनऊ ने तीन अगस्त 2016 को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी शोभा (25) का विवाह वर्ष 2010 में बबलू निवासी गड़रियन पुरवा थाना कोठी बाराबंकी के साथ किया था। बेटी के पति बबलू और उसके घर वाले आए दिन बाइक की मांग करते हुए प्रताड़ित करते थे।
31 जुलाई 2016 को हत्या कर शव जला दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज ने शोभा के पति बबलू और ससुर जानकी प्रसाद को दहेज उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए हुए दोनों को दो-दो साल का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।