बाराबंकी। डकैती की योजना बनाने के मामले में दो लोगों को चार-चार वर्ष की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार छह नवंबर 2023 को देवा थानाध्यक्ष को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ अपराधी सिंचाई विभाग की बंद पड़ी कॉलोनी में मौजूद है।
पुलिस ने दबिश दी तो मौके से इटावा जिले के तिलिया कटारा थाना बड़पुरा निवासी आशिक, नुमाइश, सिंधबाद उर्फ केसरीनाथ व सोचिन उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया। गवाहों के बयान वह दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश परशुराम ने सिंधबाद उर्फ केसरीनाथ तथा सोचिन उर्फ चिंटू को डकैती की तैयारी के लिए इकट्ठा होने का अपराध साबित पाते हुए चार-चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई। बाकी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं।
मॉर्फीन बरामदगी में 11 माह की कैद
जैदपुर पुलिस ने लखनऊ के बक्खा खेड़ामऊ थाना मोहनलाल गंज निवासी राकेश से वर्ष 2011 में मॉर्फीन बरामद की थी। कोर्ट-37 में एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनवाई पूरी की गई। अदालत ने राकेश को 11 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इन पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।