बाराबंकी। महिला की हत्या के मामले में अदालत ने दो सगे भाई व बहन को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक पर 28 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली व कस्बा फतेहपुर के मोहल्ला नाला पार दक्षिणी निवासी शाहीन फातिमा ने 28 अगस्त 2002 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार सुबह 19 बजे मोहल्ले के ही मुन्नन शाह, इनकीपत्नी जैतून, पुत्र गुड्डू व चांद और पुत्री अट्टन तथा इकबाल उसके घर आए।
मुन्नन शाह ने कहा कि शाहीन की शादी चांद से करने को लेकर धमकी दी। मना करने पर गुड्डू ने पिस्तौल निकाल ली, जबकि मुन्न व जैतून ने उसकी मां के सीने में कट्टे से फायर कर दिया जिससे उसकी मां की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सुनवाई के दौरान मुन्नन शाह और उनकी पत्नी जैतून की भी मौत हो गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों भाई गुड्डू व चांद और बहन अट्टन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी शाहीन फातिमा को दी जाएगी।