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Barabanki News: मारपीट के सात दोषियों को तीन-तीन साल की जेल

Sat, 01 Jun 2024 03:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। मारपीट के 11 साल पुराने एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विनय प्रकाश सिंह ने दो सगे भाईयों समेत सात दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 अगस्त 2013 को मोहम्मदपुर खाला के ग्राम नारेपुर निवासी वादी ऊदल के दरवाजे के सामने गांव के ही राममिलन, महेश, रामनिवास पुत्रगण बुधराम, छबीले, रामपाल पुत्रगण पाटन, पंकज पुत्र महेश, उत्तम पुत्र रामपाल, गयादीन, ठाकुर पुत्र गयादीन, बुद्धराम व बलगर पुत्र औतार व कैलाश पुत्र मनोहर निवासी मूसेपुर थाना फतेहपुर व पत्नी कमला जबरन दीवार उठाकर छप्पर रखवा रहे थे। इसी बीच भाई पुतान,पिता गुन्नू, माता रामावती, चाचा सूबेदारपुत्र प्रभु, दादा प्रभू ने इसका विरोध करते हुए विपक्षियों को मना किया तो उन्होंने एकजुट होकर लाठी, बांका व कुदाल से हमला कर दिया। इससे सूबेदार और पुतान के सिर पर काफी चोटें आईं।
पुलिस द्वारा इस मामले में दाखिल चार्जशीट के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर 11 साल पुराने इस मामले में आरोपी राममिलन, रामनिवास, छबीले, रामपाल, गयादीन, ठाकुर, बलगर व कैलाश को घटना का दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।
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