बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की पूरी राशि जमा होने पर पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह के अनुसार थाना क्षेत्र मसौली के एक गांव के वादी ने 24 मई 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके बगल जहीरे का मकान है। वह दबंग है, कोई उससे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसका पुत्र कल्लू नशा करता है तथा उसने बिगडै़ल लड़कों का गिरोह बना रखा है।
कल्लू लगातार वादी की 14 वर्षीय लड़की को तंग करता था तथा निकाह करने का दबाव डालता था। 24 मई को ही जब वादी की पुत्री खेत से वापस आ रही थी, तभी कल्लू ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त कल्लू को सजा सुनाई।