बाराबंकी। सिविल कोर्ट परिसर के एडीआर भवन में स्थित स्थायी लोक अदालत अधिकरण में अपील के बाद एक महिला को न्याय मिला। बीमा कंपनी महिला को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति देगी।
वादी शांति देवी ने अपील कर बताया कि उनके पति दिनेश कुमार का बैंक खाता स्टेट बैंक में संचालित था, उसी खाते से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम की कटौती होती थी। पांच मार्च 2023 को सड़क हादसे में उनके पति का निधन हो गया। बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति नहीं दी। उन्होंने 21 जनवरी 2026 को अधिकरण में अपील की। अधिकरण की ओर से बीमा कंपनी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो आखिरकार दो लाख रुपये देने को तैयार हुए। सुलह समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण किया गया। शांति देवी का कहना है कि अधिकरण में अपील करने पर उन्हें न्याय मिला।